हरिद्वार: धर्मनगरी में आयोजित धर्म संसद में विवादित बयान को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने वायरल वीडियो क्लिप के आधार एफआईआर में दो संतों के और नाम जोड़ दिये हैं. अमर्यादित भाषा और अभद्र टिप्पणी (hate speech case) को लेकर पुलिस ने सागर सिंधु महाराज और यति नरसिंहानंद गिरि का नाम हेट स्पीच मामले में जोड़ा है.
एसपी सिटी सुयाल ने कहा कि हरिद्वार पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस को वीडियो के तौर पर जो साक्ष्य मिलते जा रहे हैं. उनके आधार पर पुलिस एफआईआर में नाम बढ़ाती जा रही है. पुलिस ने इन संतों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
क्या कहती है IPC की धारा 153ए: आईपीसी की धारा 153 ए उन लोगों पर लगाई जाती है, जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं. 153 (ए) के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. अगर ये अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो 5 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है.