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हरिद्वार : परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर के दायरें में धारा 144 लागू

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posted on : दिसम्बर 3, 2021 5:23 अपराह्न
आदेश अंतर्गत धारा 144 द0प्र0सं0 1973
हरिद्वार। जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के पत्रांक 10004/न्याय अनुभाग-परीक्षा/2021 दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 में वर्णित सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या-1272(ए)/2021 दिनांक 22 नवम्बर 2021 के अनुसार स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 दिन शनिवार को एक पाली अपरान्ह   03.00 से सांय 05.00 बजे के मध्य तथा दिनांक 05 दिसम्बर 2021 को 02 पालियों यथा प्रथम पाली प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे के मध्य व द्वितीय पाली अपरान्ह् 02.00 बजे से सांय 04.00 बजे के मध्य हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्र – शिक्षा मन्दिर तरूण हिमालय इण्टर कालेज शिवलोक सैक्टर-1 रानीपुर भेल हरिद्वार, गुरूकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, एसएमजेएन पीजी कालेज गोविन्दपुरी हरिद्वार, आदर्श शिशु निकेतन इण्टर कालेज धीरवाली ज्वालापुर, म्युनिस्पिल इण्टर कालेज नीलखुदाना ज्वालापुर, पार्थ सारथी हायर सैकेण्ड्री स्कूल, खडखडी हरिद्वार, दून पब्लिक हायर सैकेण्ड्री स्कूल, शांति भवन कैलाश गली, सूखी नदी भूपतवाला हरिद्वार, एसएम पब्लिक स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर कनखल हरिद्वार, श्री गुरू राम राय पब्लिक स्कूल, लक्सर रोड जगजीतपुर, शिवडेल पब्लिक स्कूल, जगजीतपुर, एसएमएसडी इण्टर कालेज, सतीघाट कनखल जिला हरिद्वार, स्वामी हरिहरानन्द पब्लिक स्कूल गाँधी रोड कनखल हरिद्वार, डा0 हरिराम आर्य इण्टर कालेज, कनखल रोड़, मायापुर हरिद्वार, आनन्दमयी सेवा सदन म्युनिस्पिल महिला इण्टर कालेज जोधामल रोड हरिद्वार, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज मायापुर हरिद्वार, पन्ना लाल भल्ला म्युनिस्पिल इण्टर कालेज हरिद्वार, दीक्षा राइजिंग स्टार्स पब्लिक स्कूल, पी0ए0सी0 ईदगाह रोड त्रिमूर्तिनगर ज्वालापुर हरिद्वार, रामधनी देवी एकेडमी, सुभाष नगर ज्वालापुर हरिद्वार, ज्वालापुर इण्टर कालेज, ज्वालापुर, राजकीय कन्या इण्टर कालेज ज्वालापुर।
परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत विधि व्यवस्था तथा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उनके आस-पास की 100 मीटर की परिधि में, नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार अवधेश कुमार सिंह द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित किये गये है कि हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 100 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार की पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो। हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। भारत सरकार/राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। उपरोक्त प्रतिबंध दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 से दिनांक 05 दिसम्बर, 2021 को परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास की 100 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे, यदि यह जिला मजिस्ट्रेट अथवा नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाय। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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