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डीएम डॉ. आर राजेश कुमार ने दिए निर्देश, एसडीएम एवं तहसीलदार को बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक

सभी उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार अपने-अपने तहसील मुख्यालय पर हर समय उपलब्धता बनाए रखें एवं रात्रि प्रवास सुनिश्चित करें - जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार

देहरादून : राष्ट्रीय लोक अदालत का 14 मई को होगा आयोजन, डीएम डॉ. आर राजेश कुमार ने दी जानकारी
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posted on : मई 11, 2022 11:47 अपराह्न

देहरादून : जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि चारधाम यात्रा प्रारंभ होने के उपरान्त यात्रियों एवं पर्यटकों का विभिन्न मार्गों एवं स्थलों पर भारी संख्या में आवागमन बढ़ गया है तथा कतिपय स्थानों पर यात्रियों के जान-माल की घटना प्रकाश में आई है यात्रियों की सुविधा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा दैवीय आपदा एवं वनाग्नि इत्यादि की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए समस्त उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने कार्य स्थलों अनिवार्यतः बना रहना आवश्यक हैं।

जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि अपने-अपने तहसील मुख्यालय पर हर समय उपलब्धता बनाए रखें एवं रात्रि प्रवास सुनिश्चित करें ताकि यात्रियों, पर्यटकों के आवागमन, दैवीय आपदा एवं वनाग्नि इत्यादि के दौरान किसी प्रकार की असुविधा व जान-माल की स्थिति उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उनके सत्यापन, निरीक्षण आदि में यदि किसी उप जिलाधिकारी व तहसीलदार के अपने मुख्यालय से इतर प्रवास किए जाने की पुष्टि होती है तो संबंधित के विरूद्ध सीधे कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जाएगी और उनकी अनुउपलब्धता की स्थिति में जन एवं पशु हानि के लिए उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा साथ ही उनकी मुख्यालय से देहरादून की यात्रा को शासकीय कार्य में कदापि नहीं माना जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि अपरिहार्य परिस्थितियों में संबंधित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार उनसे (जिलाधिकारी) अनुमोदन उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

राज्य सरकार के एक वर्ष से संबंधित वीडियो एड फिल्म

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