posted on : फ़रवरी 27, 2025 2:10 अपराह्न
बागेश्वर : जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने समान नागरिक संहिता (UCC) अधिनियम के तहत जिले के सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्टाफ को अपने विवाह का पंजीकरण युद्धस्तर पर सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 26 मार्च 2010 के पश्चात जिनका विवाह हुआ है,वे यूसीसी पोर्टल पर अपना विवाह पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विवाह पंजीकरण न केवल एक कानूनी औपचारिकता है, बल्कि समाज में पारदर्शिता, महिला सशक्तिकरण और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
जिलाधिकारी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है,जिससे किसी भी व्यक्ति के साथ धार्मिक या लैंगिक भेदभाव न हो। उन्होंने कहा कि विवाह पंजीकरण से सरकारी योजनाओं का लाभ भी सुगमता से मिल सकेगा और कानूनी विवादों में कमी आएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने के लिए प्रेरित करें,ताकि जिले में यूसीसी का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।


