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अंकिता भंडारी हत्याकांड : VIP एंगल पर दिल्ली में दर्ज मुकदमा, जांच टीम देहरादून-ऋषिकेश पहुंची

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posted on : फ़रवरी 4, 2026 12:03 पूर्वाह्न

देहरादून: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मोड़ आया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच ने कथित VIP व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। CBI की जांच टीम सोमवार को देहरादून और ऋषिकेश पहुंच चुकी है, जहां वह सबूत इकट्ठा करने, गवाहों से पूछताछ और अन्य जरूरी जांच के लिए सक्रिय हो गई है।

यह मामला 2022 में तब सुर्खियों में आया था जब ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और कर्मचारी अंकित गुप्ता पर हत्या का आरोप लगा। अंकिता का शव 24 सितंबर 2022 को चीला नहर से बरामद हुआ था। तीनों आरोपियों को अदालत ने हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जांच के प्रमुख बिंदु

  • वायरल आडियो-वीडियो की फॉरेंसिक जांच।
  • डिजिटल और बैंकिंग रिकॉर्ड्स की छानबीन।
  • गवाहों से विस्तृत पूछताछ।
  • पुरानी SIT जांच के रिकॉर्ड्स का पुनर्मूल्यांकन।

हालांकि, मामले में VIP एंगल की चर्चा लगातार जारी रही। हाल ही में वायरल हुए आडियो-वीडियो में ज्वालापुर के पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर की और से एक VIP का नाम लिया गया, जिसमें अंकिता से विशेष सेवाएं प्रदान करने का दबाव बनाने के आरोप लगे। इन वायरल सामग्री और राज्यव्यापी आंदोलनों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 जनवरी 2026 को CBI जांच की सिफारिश की थी।

CBI ने उत्तराखंड पुलिस से सभी दस्तावेज और सबूत अपने कब्जे में ले लिए हैं। जांच में डिजिटल साक्ष्य, बैंकिंग/संपर्क विवरण, वायरल आडियो-वीडियो, गवाह बयान और अन्य दस्तावेजों की गहन समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, यह FIR मुख्य रूप से कथित VIP की भूमिका की जांच के लिए दर्ज की गई है, जबकि मूल हत्यारों की सजा पहले से ही हो चुकी है। अंकिता के माता-पिता और विभिन्न संगठनों ने लंबे समय से श्टप्च्श् एंगल की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। CBI की इस कार्रवाई से राज्य में न्याय की उम्मीद जगी है, लेकिन कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब तक छिपा सच सामने आएगा।

 

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सेमन्या कण्वघाटी हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र – www.liveskgnews.com

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