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समस्त विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता एवं खाद्यान्न उपलब्ध करायें – डीएम

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posted on : मई 5, 2020 1:54 अपराह्न

पौड़ी : उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुपालन में जिलाधिकारी गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल ने जनपद में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के दृष्टिगत छात्र/छात्राओं की सुरक्षा के निमित 13 मार्च, 2020 से 03 मई, 2020 तक बन्द विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित कक्षा-1 से 8 तक समस्त विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता/खाद्यान्न उपलब्ध कराने के आदेश जारी किया गया है।

जिलाधिकारी ने भारत सरकार के राजपत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग मध्याह्न भोजन योजना नियम 2015 के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता/खाद्यान्न प्रधानाध्यापको/प्रधानाचार्यो के माध्यम से लाभान्वित (कक्षा 1 से 8 तक) बच्चों के अभिभावकों को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किये जाने हेतु विद्यालयों में खाद्यान्न वितरण आदेश प्रभावी होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्पन्न कर लिया जाय। कहा कि विद्यालयों में खाद्यान्न वितरण एक दिन में अधिकतम 10 छात्र/अभिभावक को वितरित किया जाय, प्रतिदिन छात्रों/अभिभावकों को पूर्व सूचित कर विद्यालयों में बुलाया जाय, खाद्यान्न का वितरण प्रातः 10:00 बजे से 03:00 बजे अपराह्न तक सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन करते हुए किया जाय, विद्यालयों द्वारा कुकिंग काॅस्ट की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से छात्रों/अभिभावकों के बैंक खातों में अन्तरित की जायेगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए खाद्यान्न वितरण के दौरान समस्त कार्मिक/व्यक्तियों के द्वारा नियत अन्तराल पर हाथों को साबुन व पानी से धोने, मास्क तथा सेनिटाइजर का उपयोग किया जायेगा। खाद्यान्न वितरण के दौरान समस्त कार्मिकों/व्यक्तियों के द्वारा लाॅकडाउन नियमों एवं सामाजिक दूरी संबंधी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा। कहा कि सभी कार्मिक जो कि मुख्यालय से बाहर हैं और उन्हें मुख्यालय पहुंचने हेतु पास की आवश्यकता हो तो वे इस आदेश की प्रति को पास के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इस हेतु वे अपना पहचान पत्र साथ में रखें। उन्होंने कहा कि निर्देशों का अनुपालन न किये जाने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 सपठित उत्तराखण्ड कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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