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गेस्ट टीचर्स के लिए बड़ा फैसला, अपर हिमालयी क्षेत्र के विद्यालयों में न्यूनतम तीन वर्ष तक मिलेगी तैनाती

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posted on : अगस्त 1, 2024 6:37 अपराह्न
  • गेस्ट टीचर्स को मातृत्व अवकाश दिये जाने पर भी बनी सहमति।

देहरादून : विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर तैनात गेस्ट टीचर्स को मण्डल परिवर्तन का मौका दिया जायेगा। इसके साथ ही अपर हिमालयी क्षेत्र के विभिन्न ब्लॉकों के दूरस्थ विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष अतिथि शिक्षकों को कम से कम तीन वर्ष के लिये तैनात किया जायेगा साथ ही अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश दिये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को अनुमन्य वेतनमान भी दिया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्रदेश के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में तैनात गेस्ट टीचर्स की समस्याओं के निराकरण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये।

समीक्षा बैठक में डॉ. रावत ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं मण्डल में तैनात अतिथि शिक्षकों को मण्डल परिवर्तन का मौका दिया जायेगा, ताकि अतिथि शिक्षक इच्छित मंडल में शैक्षणिक गतिविधियों के निर्वहन में मन लगाकर कार्य कर सकें। विभगाय मंत्री ने कहा कि गेस्ट टीचर्स बार-बार प्रभावित न हो इसके लिये उन्हें उच्च हिमालयी क्षेत्र के विभिन्न ब्लॉकों के दूरस्थ विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष न्यूनतम तीन वर्ष के लिये तैनाती दी जायेगी।

इसके लिये अतिथि शिक्षकों को अनुबंध पत्र के साथ ही विकल्प देना होगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दे दिये गये है। इसके अलावा गेस्ट टीचर्स को अन्य कार्मिकों की भांति मातृत्व अवकाश दिये जाने पर भी सहमति बन गई है।

विभागीय मंत्री ने कहा कि विभिन्न विद्यालयों में स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति से प्रभावित गेस्ट टीचर्स को उनके इच्छित स्थानों पर तैनाती देने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिये गये हैं। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यालयों में शिक्षण कार्यां का निर्वहन करेंगे उनको विभागीय द्वारा अनुमन्य मानदेय दिया जायेगा।

 

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