देहरादून : COVID -19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। संकमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में सावधानी बरतने के सम्बन्ध में बचाव हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
ये हैं आदेश
- शासकीय कार्यालयों में तैनात समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के कार्मिकों (आवश्यक सेवाओं वाले विभागों को छोड़कर) की उपस्थिति को 50 प्रतिशत तक रोटेशन के आधार पर सीमित रखा जायेगा।
3. ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो, केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कार्यालय बुलायी जा सकेंगी। इसी प्रकार 55 वर्ष से अधिक आयु अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को भी अपरिहार्य परिस्थिति के अलावा कार्यालयों में नहीं बुलाया जाएगा।
4. राज्य के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत Blind एवं दिव्यांग कार्मिकों (Essential Service में कार्यरत एवं अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) को कार्यालय में उपस्थिति से छूट रहेगी।
5. शासकीयहित में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय में बुलाया जा सकेगा।
6. जहाँ तक सम्भव हो बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जायें।
7. यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्भव न हो तो बैठक की अवधि यथासंभव कम से कम रखी जाये। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।





Discussion about this post