posted on : मई 30, 2022 1:48 अपराह्न
धुमाकोट : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवन्त सिंह चौहान जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा जनपद में माल मुक़दमाती के नियमानुसार निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में समस्त थाना प्रभारियों को अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मनीषा जोशी एवं पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार गणेश लाल कोहली के निर्देशन में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) धुमाकोट, पौड़ी के आदेशानुसार थाना धुमाकोट से निम्न मुकदमो से सम्बंधित माल मुक़दमाती का निस्तारण किया गया।
- मु0अ0सं0: 22/2021 धारा 60(1) आबकारी अधि.
- विवरण माल :- 03 पुलिंदे सील सर्वे मोहर कुल 16 बोतल अंग्रेजी शराब विभिन्न ब्रांड
- न्यायालय निर्णय :- न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए दिनांक 22 मार्च 2022 को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वर्तमान में उक्त वाद में कोई अपील लंबित नही है।


