posted on : अगस्त 15, 2021 5:14 अपराह्न
कोटद्वार । शहर की सड़कों पर गोवंश छोड़ना अब पशुपालकों को काफी महंगा पड़ेगा क्योंकि नगर निगम की टीम अब सड़क पर घूमते हुए गोवंशों को पकड़ेगी। पशु वापस करते समय इनके मालिकों से दो हजार रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा । शहर की सड़कों पर अब कहीं गोवंश घूमते दिखाई नहीं देंगे। नगर आयुक्त पी.एल.शाह के निर्देश पर नगर निगम ने इन पशुओं की टैगिंग कर जुर्माने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके लिए सहायक नगर आयुक्त संजय सिंह, कामिल, सफाई निरीक्षक सुनील कुमार व अवर अभियंता अखिलेश खंडूरी के नेतृत्व में दो टीमों का गठन किया गया है ।
नगर आयुक्त पीएल शाह ने बताया कि दोनों टीमें नगर निगम क्षेत्र में लावारिस विचरण कर रहे गोवंश की टैगिंग के आधार पर पहचान कर उनके पालकों की सूची तैयार करेंगे । तत्पश्चात उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी । समाचार लिखे जाने तक टीमों द्वारा 18 गोवंश की टैगिंग का निरीक्षण किया जा चुका था । बताया कि गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत कोई भी व्यक्ति गोवंश को आवारा नहीं छोड़ेगा व दुहने के बाद स्वतंत्र विचरण नहीं करने देगा । अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उत्तराखंड गोवंश संरक्षण (संसोधन) अधिनियम 2015 के तहत दो हजार रुपए जुर्माना किये जाने का प्रावधान है । साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है ।



