कोटद्वार : वर्ष 2019 अगस्त माह में कोटद्वार में 9 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें दोनो आरोपितों पदम थापा और अशोक की निशानदेही पर पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पुराने मालगोदम परिसर में पुराने मालगोदाम के पीछे झाड़ियों से बच्ची का क्षत-विक्षत शव बरामद किया था। जिसमें दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस मामले में अब सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी विजेंद्र रावत ने बताया की विशेष सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी की अदालत ने कैम्प कोर्ट कोटद्वार में 19 अप्रैल 2023 को अभियुक्त पदम थापा को 9 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसकी हत्या करने और शव झाड़ियों में फेंकने के जुर्म में भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 201 एवं 302 के तहत आजीवन कारावास और 75,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वही दूसरे आरोपी अशोक के खिलाफ इस मामले में कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया जिसके चलते अशोक को बरी कर दिया गया। वही विधि विज्ञान प्रयोगशाला में DNA के आधार पर ये भी यह स्पष्ट हो चुका है की शव उसी नाबालिग बच्ची का है जिसकी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।


