पौड़ी : जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडोन) में 12 सितम्बर, 2020 को ई-लोक अदालत का आयोजन जाना प्रस्तावित है। इस ई-लोक अदालत के संबंध में प्रथम प्री-बैठक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 13 अगस्त, 2020 को आहूत की जायेगी।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए सिविल जज (सी.डि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल इन्दु शर्मा ने बताया कि दिनांक 12 सितम्बर, 2020 को आयोजित ई-लोक अदालत में धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, 138 एन.आई. एक्ट, पारिवारिक विवाद से संबंधित वाद, शमनीय प्रकृति के अपराधिक वाद के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामले भी निपटाये जायेंगे। बताया कि जिला पौड़ी गढ़वाल के न्यायालयों यथा न्यायालय जिला जज पौड़ी में 27, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी में 16, न्यायालय सिविल जज (सी.डि.) पौड़ी में 02, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार में 01, न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर में 07, न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार में 05, न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट लैंसडोन में 04 तथा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार में 07 कुल 69 वादों की सूची प्राप्त हुई है, जिनके सुलह समझौते द्वारा निस्तारित किये जाने की सम्भावना है।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनका इस प्रकार का वाद न्यायालय में लम्बित है, अथवा प्री-लिटिगेशन का मामला संबंधित न्यायालय में ड्राप बॉक्स के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल dlsapauri@gmail.com पर अथवा जिला न्यायालय पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल dj-pau-ua@nic.in पर सुलह समझौता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियत कराया जा सकता है।




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