posted on : जनवरी 29, 2025 11:35 अपराह्न
देहरादून : सचिव /सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश, देहरादून के दिशा-निर्देशन में आगामी 08 मार्च 2025 को प्रातः 10 बजे से सायं 05:00 बजे तक जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों ऋषिकेश, डोईवाला, मसूरी, विकासनगर, चकराता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फौजदारी के शमनीय वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बंधित वाद, सिविल वाद, धन वसूली वाद, चैक बाउंस मामले, वैवाहिक संबंधों पर आधारित मामलें तथा अन्य कई प्रकृति के वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा। अतः वे सभी व्यक्ति, जिनके वाद जिला देहरादून के किसी भी न्यायालय में लंबित है, वे 07 मार्च 2025 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु अपने वादों को नियत करवा सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के निस्तारण से वाद के दोनों पक्षकार संतुष्ट होते हैं तथा पक्षकारों के मध्य विवादों का पूर्ण रूप से निस्तारण होता है, जिससे समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों में कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बंध में अधिक जानकारी के लिए पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के दूरभाष नम्बर 0135-2520873 एवं ईमेल- [email protected] पर आप सम्पर्क कर सकते है।