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तीसरी बार अवैध खनन में पकड़े जाने पर वाहन होगा राज्य संपत्ति घोषित – एसडीएम योगेश मेहरा

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posted on : अक्टूबर 27, 2020 9:55 अपराह्न

कोटद्वार । अवैध खनन करने पर राजस्व विभाग हर रोज कार्यवाही कर ही । किंतु खनन माफिया कार्यवाही के बाद भी बाज नही आ रहे है ।जबकि उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा अवैध खनन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे है । कुछ दिन पूर्व ही उपजिलाधिकारी द्वारा कौडिया चैक पोस्ट पर कैमरे लगवाये गये । वहीं मंगलवार को उपजिलाधिकारी द्वारा एक आदेश पारित किया गया ।

आदेश में बताया गया कि जिन ट्रेक्टर-ट्रॉलियों (वाहनों) का कृषि के अलावा (कमर्शियल) अवैध खनन अथवा परिवहन में प्रयोग किया जा रहा है उन पर दंडात्मक कार्रवाई के उपरांत वह दोबारा संलिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली 2020 के बिंदु संख्या- 13 (4) (क) के तहत 1 वर्ष के अंतर्गत 2 या उससे अधिक बार अवैध खनिज परिवहन कर्ता एवं वाहन स्वामी पर नियम 13 के उप नियम (2) में निर्धारित अर्थदण्ड के अनुसार धनराशि आधिरोपित की जाएगी और यदि वाहन तीसरी बार अवैध खनन परिवहन में पकड़ा गया तो इसे आदतन मानते हुए पकड़े गए वाहन को जब्त कर राज्य सरकार में समाहित कर राज्य संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा ।

उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि भविष्य में आरबीएम इत्यादि का परिवहन कर रहे वाहनों की चालानी रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर किया जाए कि वह संबंधित वर्ष में कितनी बार अवैध खनन परिवहन में पकड़ा गया ताकि तीसरी बार पकड़े जाने पर वाहन स्वामी को आदतन अपराधी मानते हुए उसके विरुद्ध विभिन्न अपराध अधिनियमों/ नियमावली में अभियोग दर्ज कर पकड़े गए वाहन को जब्त कर राज्य सरकार में समाहित कर राज्य संपत्ति घोषित किया जा सके।

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