पौड़ी : उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल द्वारा 07 नवम्बर, 2020 को जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडोन) में स्पेशल ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस स्पेशल ई-लोक अदालत में पराक्रम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत शमनीय प्रकृति के अपराधिक वादों का निस्तारण हेतु सन्दर्भित किया जायेगा। इसी परिपेक्ष्य में आज 14 अक्टूबर को जिला न्यायालय परिसर के सभागार में विभिन्न बैंकों के प्रबंधकों के साथ बैंक के लंबित प्रकरणों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि विशेष ई- लोक अदालत में बैंक से सम्बन्धित न्यायालय में लम्बित अथवा प्री- लिटिगेशन का मामला अधिक से अधिक सन्दर्भित कर निस्तारित करें।
उक्त के संबंध में आज सभागार, जिला जज परिसर, पौड़ी में सिविल जज (सी.डी.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल इन्दु शर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनका उपरोक्त प्रकार का वाद न्यायालय में लम्बित है, अथवा प्री-लिटिगेशन का मामला, संबंधित न्यायालय में ड्राप बाॅक्स के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल dlsapauri@gmail.com पर अथवा जिला न्यायालय पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल dj-pau-ua@nic.in पर सुलह समझौता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियत कराया जा सकता है।




Discussion about this post