उत्तरकाशी (कीर्तिनिधी सजवाण): जिलाधिकारी /अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मयूर दीक्षित ने जनपद अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण को लेकर दिशा निर्देश निर्गत किए हैं. सामाजिक आयोजनों यथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी, वर्तमान परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में जनपद अंतर्गत कर्फ्यू लगाने अथवा अन्य कड़े नियम लागू करने के लिए जनपद स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा. जिन व्यक्तियों द्वारा स्वयं का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है. वे रिपोर्ट आने तक स्वयं को आइसोलेट करेंगे तथा राज्य सरकार के दिशा – निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. उक्त निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एक्ट 1897 भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.



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