posted on : अप्रैल 1, 2022 1:45 अपराह्न
टिहरी : सोशल मीडिया में 13 मार्च, 2022 को प्रसारित समाचार ‘‘हकीकत ओवर लोडिंग और मानकों के उल्लघंन से खतरे में पर्यटकों की जान‘‘ फूलचट्टी के पास गंगा नदी में राफटिंग के दौरान गोल्फ कोर्स रैपिट में कोलकाता का एक पर्यटक राफ्ट से नदी में गिर गया तथा लापता है। कतिपय राफ्ट व्यवसायियों द्वारा नियमों के विपरीत क्षमता से अधिक पर्यटकों को राफटिंग करायी जा रही है, प्रकरण पर मजिस्ट्रीयल जांच हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।
उप जिला मजिस्ट्रेट नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। प्रश्नगत प्रकरण में मजिस्ट्रीयल जांच हेतु कुछ बिन्दु समाहित किये गये हैं, जिनमें राफ्ट दुर्घटना की तिथि/ समय व स्थान, राफ्ट संचालक/स्वामी का नाम/पते का पूर्ण विवरण, राफटिंग कम्पनी की पंजीकरण संख्या/लाईसेंस की वैधता व क्षमता, राफ्ट दुर्घटना में लापता व्यक्ति का नाम व पूरा पता/चिकित्सा पुष्ट प्रमाण सहित, शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार मृतक/घायलों का पृथक-पृथक पुष्ट विवरण चिकित्सा प्रमाणों सहित, दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट विवरण यथा मानकों का उल्लघंन, राफ्ट चालक का नशे में होना, असावधानी पूर्वक राफ्ट चालन, तेज रफ्तार, नदी के बहाव की स्थिति आदि, राफ्ट चालक के प्रशिक्षण, लाईसेंस के विषय में स्पष्ट विवरण/टिप्पणी सहित, समय-समय पर राफ्ट दुर्घटना संबंधी प्राप्त, आदेशों/निर्देशों के अनुसार सुस्पष्ट आख्या/रिर्पोट, इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सुझाव। उप जिला मजिस्ट्रेट नरेन्द्रनगर देवेन्द्र सिंह नेगी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि इस दुर्घटना के संबंध में जो कोई व्यक्ति जानकारी रखता हो, वह 04 अप्रैल 2022 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय नरेन्द्रनगर में उपस्थित होकर अपना बयान अभिलिखत करवा सकता है अथवा तत्संबंधी जानकारी लिखित रूप में नियत तिथि तक कार्यालय में उपलब्ध करा सकता है।




