पौड़ी : भारत सरकार द्वारा “राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह” के तहत सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की जान बचाने वाले एवं उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले गुड सेमेरिटन के बचाव के लिए अस्पतालों, पुलिस और अन्य सभी प्राधिकरणों को निर्देश जारी किये गये हैं। ज्ञातव्य है कि 18 जनवरी, 2021 से 17 फरवरी, 2021 तक “राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह” मनाया जा रहा है।
सचिव जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की जान बचाने वाले एवं उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले गुड सेमेरिटन के बचाव के लिए जारी निर्देशों के तहत किसी सड़क दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी सहित कोई भी गुड सेमेरिटन किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर जा सकता है तथा उसे तुरन्त जाने की अनुमति दे दी जायेगी और उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। सिवाय सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी के जिसे पता बताने के बाद जाने दिया जायेगा। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने वाले अन्य नागरिकों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा गुड सेमेरिटन को उचित ईनाम दिया जायेगा तथा वह किसी सिविल तथा आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। साथ ही गुड सेमेरिटन जो पीड़ितों की मदद के लिए पुलिस को सूचना दें अथवा आपातकालीन सेवाओं के लिए फोन काॅल करे, उसे अपना व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा बल्कि इसे स्वैच्छिक तथा वैकल्पिक माना जाएगा।
अधिसूचना के अनुसार उन लोक अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी जो गुड सेमेरिटन को अपना नाम अथवा व्यक्तिगत विवरण के लिए बाघ्य करेंगे। गुड सेमेरिटन के दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने पर भी पुलिस द्वारा उससे जांच पड़ताल हेतु एक ही बार पूछताछ की जायेगी। पूछताछ के दौरान वीडियो कांफ्रेंस का विस्तृत रूप से उपयोग किया जायेगा। कोई भी पंजीकृत सार्वजनिक एवं निजी अस्पताल गुड सेमेरिटन को न रोके अथवा पंजीकरण और भर्ती लागतों के लिए भुगतान की मांग न करें, जब तक कि गुड सेमेरिटन घायल व्यक्ति के परिवार का सदस्य अथवा सगा-संबंधी न हो। सड़क दुर्घटना से संबंधित किसी आपातकालीन परिस्थिति में जिस समय डॉक्टर से चिकित्सीय देखभाल प्रदान किये जाने की आशा की जाती है, किसी डॉक्टर द्वारा प्रतिक्रिया के अभाव में उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। सभी अस्पताल अपने प्रवेश द्वारा पर हिन्दी, अंग्रेंजी एवं उस राज्य की देशी भाषा में एक चार्टर प्रकाशित करेंगे कि वे किसी गुड सेमेरिटन को नहीं रोकंेगे अथवा किसी पीड़ित के उपचार के लिए उसे धन जमा करने को नहीं करेंगे। साथ ही गुड सेमेरिटन के बचाव के लिए अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं।



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