पौड़ी : जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल द्वारा उत्तराखण्ड महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदेश जारी किये गये है। आदेशानुसार प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर अथवा सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबन्धित होगा, जिनका उल्लंघन करने पर दण्ड के रूप में पहली व दूसरी बार 100-100 रूपये तथा तीसरी बार 200 रूपये वसूले जायेंगे। वहीं लाॅकडाउन के सन्दर्भ में भारत सरकार एवं राज्य सरकार तथा सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, उल्लंघन करने पर दण्ड के रूप में पहली 100 रूपये, दूसरी बार 200 से 500 तक, तीसरी बार 500 रूपये वसूले जायेंगे तथा बार-बार ऐसे करने पर अथवा धनराशि जमा न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने उत्तराखण्ड महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 मे तहत आदेश करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर अथवा सार्वजनिक स्थान पर मुखावरण(मास्क), गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कार्फ पहनना अनिवार्य होगा तथा सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबन्धित होगा। वहीं अर्थदण्ड वसूलने एवं दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु अपने-अपने कार्य क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से विद्यामान प्राविधानों एवं प्राधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त अपने-अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी(उप निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी), राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी), उपनगर आयुक्त, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका /नगर पंचायत प्राधिकृत होगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सार्वजनिक स्थल, कार्य स्थल/वाहनों आदि में वाहन प्रभारी/कार्यालयाध्यक्ष भी अधिकृत होगे। यदि कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा विनियमावली के अधीन जारी किन्हीं आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी उसे नियमानुसार शमन अधिकरोपित कर सकता है।
महामारी के दौरान सेवारत स्वास्थ्य कर्मी के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा किये गये हिंसात्मक कार्य अथवा महामारी के दौरान किसी सम्पति की किसी प्रकार की क्षति या नुकसान करना भारत सरकार द्वारा जारी महामारी रोग अध्यादेश के तहत दण्डनीय होगा। जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल ने सभी संबंधित अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्ष को उत्तराखण्ड महामारी कोविड-19 (संशोधन) विनियमावली, 2020 में प्रदत्त शक्तियों का अनुपालन करवाते हुए कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।



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