पौड़ी : उत्तराखण्ड राज्य में कोरोना ( COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल ने 14 जुलाई 2020 से जनपद के शासकीय कार्यालयों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थित के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
शासनादेशानुसार समस्त शासकीय कार्यालय में समूह “क” एवं “ख” के अधिकारीगण शत प्रतिशत तथा समूह “ग” एवं “घ” की उपस्थिति 75 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो, केवल अपरिहार्य परिस्थित में ही कार्यालय बुलाई जा सकेगी। इसी प्रकार 55 वर्ष से अधिक आयु अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को अपरिहार्य परिस्थिति के अलावा कार्यालय में नहीं बुलाया जायेगा।
साथ ही शासकीय कार्यो हेतु विभिन्न बैठको के लिए भी निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार जहां तक सम्भव हो बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से किये जाने, वीडियों कॉन्फ्रेसिंग सम्भव न हो तो बैठक की अवधि यथासंभव कम से कम रखे जाने, बैठक कक्ष में बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार किये जाने, बैठक में सभी प्रतिभागियों के द्वारा फेस मास्क /फेस कवर किये जाने, बैठक में केवल आवश्यक अधिकारियों/कर्मचारियों को उपस्थित रहने, बैठक कक्ष को नियमानुसार सैनिटाईज किये जाने तथा कक्ष में वेटिलेशन की सुचारू व्यवस्था करने हेतु जनपद के समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।




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