पौड़ी : उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशों के क्रम में 12 सितम्बर, 2020 को प्रस्तावित ई-लोक अदालत के सन्दर्भ में आज जिला पौड़ी गढ़वाल में जिला एवं सत्र न्यायालय पौड़ी सहित जनपद के समस्त न्यायालयों में (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडोन) में वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्धितीय प्री बैठक हुई। बैठक न्यायाधीश जिला जज पौड़ी सिकन्द कुमार त्यागी के अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें न्यायालयों/ई-लोक अदालत बैंच द्वारा पक्षकारों/अधिवक्ताओं के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई-लोक अदालत में सन्दर्भित वादों के निस्तारण के संबंध में कार्यवाही की गयी, जिसमें पक्षकारों/अधिवक्तागण द्वारा ई-लोक अदालत में आने मामले निस्तारित किये जाने हेतु रूचि दर्शित की गयी है।
सिविल जज (सी.डि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल इन्दु शर्मा ने जानकारी दी कि 12 सितम्बर, 2020 को आयोजित ई-लोक अदालत में धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद,138 एन.आई. एक्ट, पारिवारिक विवाद से संबंधित वाद, शमनीय प्रकृति के अपराधिक वाद के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामले भी निपटाये जायेंगे। उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनका इस प्रकार का वाद न्यायालय में लम्बित है, अथवा प्री-लिटिगेशन का मामला संबंधित न्यायालय में ड्राप बाॅक्स के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल dlsapauri@gmail.com पर अथवा जिला न्यायालय पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल dj-pau-ua@nic.in पर सुलह समझौता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियत कराया जा सकता है। ई-लोक अदालत के संबंध में तृतीय प्री-मीटिंग 27 अगस्त, 2020 को प्रस्तावित है।




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