कोटद्वार । मंगलवार को ही पुलिस व प्रशासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए बाजार में पटाखों की दुकाने लगाने के लिए व्यापारियों को साफ मना कर दिया था, तथा चेतावनी भी दी गयी थी की यदि कोई भी व्यापारी बाजार में बाजार में पटाखों की दुकान लगाता हुआ पाया गया तो उक्त व्यापारी का सामान जब्त करते हुए, व्यापारी के खिलाफ पटाखा विस्फोटक अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
जिसके बाद बुधवार को आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के इस निर्णय के खिलाफ तहसील परिसर में पहुँचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की । जिसके बाद व्यापारी उपजिलाधिकारी से मिलकर पूर्व की भांति बाजार में ही पटाखो की दुकाने लगाने की मांग करने लगे । जिसके बाद उपजिलाधिकारी ने बद्रीनाथ मार्ग स्थित सूर्य प्लाजा होटल के ठीक सामने खुले मैदान में पटाखों की दुकान लगाने की अनुमति दे दी है । जिसके लिए नगरनिगम ने पूरी तैयारियां कर ली है ।
Discussion about this post