posted on : मई 31, 2022 5:42 अपराह्न
कोटद्वार । सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन में नये शासनादेश को बदलने के संबंध में नगर निगम के पार्षदों ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर धामी को एक ज्ञापन भेजा । जिसमें ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वर्तमान में शासन द्वारा वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन के लिए जो नया शासनादेश निकाला है इसमें 60 साल पूर्ण होने के बाद दोनों दंपत्ति को पेंशन मिलेगी मगर यदि उनके पुत्र 18 साल से ऊपर हैं तो वह वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन के पात्र नहीं होंगे । उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि यदि किसी वृद्ध दंपति की उम्र 60 वर्ष पार हो चुकी हैं तो स्वाभाविक ही उनका पुत्र 18 साल से ऊपर का ही होगा जिससे 98 प्रतिशत से ज्यादा वृद्ध दंपति पेंशन से वंचित हो जाएंगे । उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वर्तमान शासनादेश को बदल कर सही शासनादेश जारी कर आमजन को लाभ पहुंचाये । इस अवसर पर पार्षद अनिल रावत, सुखपाल शाह, परविंदर सिंह, बीना नेगी, राकेश बिष्ट, अनिल नेगी, पिंकी रावत आदि उपस्थित रहे।


