कोटद्वार । कोतवाली कोटद्वार क्षेत्र में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दृष्टिगत भारत सरकार/ उत्तराखण्ड शासन व जिला प्रशासन के निर्देशों के क्रम में निर्धारित प्रतिबन्धों का उल्लंघन करनें पर तथा बिना अनुमति नजीबाबाद रोड कोटद्वार स्थित जेपी जैन इंटरप्राइजेज दुकान स्वामी संदीप जैन पुत्र जय प्रकाश जैन द्वारा कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दृष्टिगत भारत सरकार/ उत्तराखण्ड शासन व जिला प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन कर निर्धारित समयावधि के पश्चात दुकान खुली पाये जानें पर बाजार चौकी में तैनात उपनिरीक्षक सन्दीप शर्मा द्वारा थाना कोटद्वार पर मु.अ.सं. – 96/21 धारा- 51बी राष्ट्रीय आपदा व प्रबन्धन अधि0 व धारा 2/3 महामारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है ।



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