posted on : जून 2, 2022 5:28 अपराह्न
सतपुली । 2005 सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना को लेकर की गई अपील को लेकर अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई न किये जाने को लेकर अपीलकर्ता ने नाराजगी जताई है । मामला ग्राम रोंतेला प्रखंड कल्जीखाल का है जहाँ पर ग्रामीण महिपाल सिंह ने रौन्तेला सैन में लगाए गए सोलर प्लांट के बारे में उपजिलाधिकारी पौड़ी से जानकारी मांगी थी । जिस पर इस सम्बन्ध में पट्टी पटवारी पूर्वी मनियारस्यूं बनेखा ने सूचना भेजी । जिससे संतुष्ट न होने पर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील की लेकिन अपीलकर्ता ने कहा कि अपीलीय अधिकारी ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की और उन्हें बेरंग भेज दिया गया ।
महिपाल सिंह अपीलकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पौड़ी जिले में सरकारी विभागों द्वारा सूचना के अधिकार का दुरपयोग किया जा रहा है । उन्होंने बताया कि उन्होंने सूचना अधिकार के तहत उपजिलाधिकारी से सुचना मांगी । जिसकी सूचना मुझे पटवारी ने भेजी , वो भी समय सीमा तीस दिनों के बाद तथा गलत जानकारी के साथ भेजी गई । जिस पर मेरे द्वारा अपीलीय अधिकारी को इस सम्बन्ध में अपील की गई । उन्होंने कहा कि जब वह आज दो जून को पट्टी पटवारी पूर्वी मनियारस्यूं-2 की चौकी बनेख पहुंचे तो वहां पर अपीलीय अधिकारी राजीव घिल्डियाल ने अपील की सुनवाई नहीं की और कहा कि सूचना भेजने वाले पटवारी जो की इस समय उपस्थित नहीं है इसलिए अपील नहीं की जायेगी तथा गोलमोल जवाब दिया गया तथा अपील के लिए अन्य तिथि में आने की सूचना देने की बात कही गई । वहीं उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि अपीलीय अधिकारी ने लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उपनिरीक्षक न होने के कारण सुनवाई नहीं की । कहा कि जब अपील की सुनवाई ही नहीं करनी थी तो पूर्व में इसकी सूचना देनी चाहिए जिससे मेरे आने जाने में होने वाला खर्च के साथ समय भी बचता लेकिन अपीलीय अधिकारी ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी तथा मुझे अनावश्यक ही दौड़ाया गया ।
अपीलीय अधिकारी राजीव घिल्डियाल ने बताया कि लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उपनिरीक्षक पूर्वी मनियारस्यूं-2 राजस्व कार्य के लिए बाहर गए हुए थे जिसकी सूचना कल देर शाम प्राप्त हुई । जिस कारण अपीलकर्ता को इसकी सूचना समय पर नहीं दे पाए ।साथ ही उन्होंने बताया कि मांगी गई सूचना की पूरी जानकारी लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उपनिरीक्षक पूर्वी मनियारस्यूं-2 के पास है जिस कारण सुनवाई नहीं हो पाई है । जिसके लिए अपीलकर्ता को अन्य तिथि में बुलाकर सुनवाई की जाएगी ।


