शनिवार, सितम्बर 12, 2026
  • Advertise with us
  • Contact Us
  • Donate
  • Ourteam
  • About Us
  • E-Paper
  • Video
liveskgnews
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स
No Result
View All Result
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स
No Result
View All Result
liveskgnews
12th सितम्बर 2026
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश : नसबंदी-टीकाकरण के बाद आवारा कुत्ते छोड़े जाएंगे उसी क्षेत्र में, सार्वजनिक स्थानों पर खिलाने पर रोक

शेयर करें !
posted on : अगस्त 22, 2025 2:50 अपराह्न

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त के अपने आदेश में संशोधन करते हुए आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हों या जिनका व्यवहार आक्रामक पाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया गया है कि वह प्रत्येक वार्ड में कुत्तों को खिलाने-पिलाने के लिए अलग से समर्पित स्थान बनाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि “सार्वजनिक जगहों पर कहीं भी खाने-पीने की वस्तुएं देने से ही कई घटनाएं घटी हैं।”

लोक सेवक को रोकने पर सख्त रुख

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यदि किसी लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोका जाता है तो वह व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही, पशु प्रेमियों के लिए यह विकल्प खुला रखा गया है कि वे चाहें तो कुत्तों को गोद लेने हेतु एमसीडी के सामने आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय नीति पर मांगी राय

शीर्ष अदालत ने आवारा कुत्तों की समस्या पर अपनी कार्यवाही का दायरा बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पशुपालन विभाग के सचिवों को नोटिस जारी किया है। उनसे इस मुद्दे से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समान नीति बनाने पर प्रतिक्रिया मांगी गई है।

लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश

कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि देशभर के उच्च न्यायालयों में लंबित सभी याचिकाओं का ब्यौरा जुटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आवारा कुत्तों से जुड़े सभी मामले अब शीर्ष अदालत को ही हस्तांतरित किए जाएंगे।

https://liveskgnews.com/wp-content/uploads/2026/04/CM-Dhami-4-Year-Journey-2026-2-Min-1-1.mp4
https://liveskgnews.com/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Video-2025-09-15-at-11.50.09-PM.mp4

हाल के पोस्ट

  • सीमित संसाधनों से सशक्त मीडिया संस्थान तक : आशीष कुमार ध्यानी की संघर्षपूर्ण पत्रकारिता यात्रा
  • हर स्कूल का बनेगा आपदा प्रबंधन प्लान, यूएसडीएमए की शिक्षा विभाग के साथ बैठक में बनी रणनीति, चेतावनी-सूचना से लेकर खोज-बचाव तक की होगी व्यवस्था
  • जिला स्तरीय स्थायी पत्रकार समिति की बैठक आयोजित, पत्रकार हितों पर हुई विस्तार से चर्चा
  • नंदा देवी बड़ी जात यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी, श्रद्धालुओं से सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील, श्रद्धालुओं को वाण में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही बेदनी जाने की सलाह
  • जल एवं मच्छर जनित रोगों का खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, बासी व खुले खाद्य पदार्थों से बचें, पानी उबालकर पीएं; घरों के आसपास पानी जमा न होने दें
  • इंद्रमणि नौटियाल के परिवार के लिए रवांल्टाओं ने बढ़ाए मदद के हाथ, हरिद्वार में तैनात कार्यकारियों ने भेजी सहायता राशि 
  • टिहरी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर धरना 27वें दिन भी जारी, क्रमिक अनशन का 11वां दिन
  • नन्दा जात यात्रा में सुरक्षा पर कड़ा पहरा, 1 जोन और 4 सेक्टरों में बांटा मार्ग
  • कोटद्वार-दुगड्डा हाईवे पर नया भूस्खलन जोन सक्रिय, चूनाधारा में पहाड़ी से लगातार गिर रहा मलबा-पत्थर, सात दुकानों और गैस गोदाम पर मंडराया खतरा
  • दिग्गजों के सम्मान से सजा 62वां महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह
liveskgnews

सेमन्या कण्वघाटी हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र – www.liveskgnews.com

Follow Us

  • Advertise with us
  • Contact Us
  • Donate
  • Ourteam
  • About Us
  • E-Paper
  • Video

© 2017 Maintained By liveskgnews.

No Result
View All Result
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स

© 2017 Maintained By liveskgnews.