बुधवार, मार्च 18, 2026
  • Advertise with us
  • Contact Us
  • Donate
  • Ourteam
  • About Us
  • E-Paper
  • Video
liveskgnews
Advertisement
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स
No Result
View All Result
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स
No Result
View All Result
liveskgnews
18th मार्च 2026
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स

उत्तराखंड हाई कोर्ट से बड़ी खबर, दो जगह नाम वाले प्रत्याशियों और वोटरों की कम नहीं हुई मुश्किल, जारी रहेगा चुनाव

शेयर करें !
posted on : जुलाई 15, 2025 12:18 पूर्वाह्न

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में दोहरी मतदाता सूची (शहरी और ग्रामीण) वाले मतदाताओं के मतदान और चुनाव लड़ने से संबंधित विवाद में स्पष्ट आदेश देने से इनकार कर दिया है. चुनाव आयोग द्वारा दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने मौखिक रूप से यह स्पष्ट किया कि उसने चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि केवल चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी सर्कुलर पर रोक लगाई है.

मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने कहा कि 11 जुलाई को जारी आदेश उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है और आयोग स्वयं पंचायत राज अधिनियम के पालन के लिए जिम्मेदार है.

चुनाव आयोग ने मांगा था ‘मॉडिफिकेशन’

उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने रविवार को हाईकोर्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर 11 जुलाई के आदेश से चुनाव प्रक्रिया बाधित होने की बात कही थी और आदेश को ‘मॉडिफाई’ करने की मांग की थी. आयोग ने तर्क दिया था कि चुनाव प्रक्रिया में अब तक काफी संसाधन व्यय हो चुके हैं. इस प्रार्थना पत्र के आधार पर, आयोग ने सोमवार, 14 जुलाई को अपराह्न 2 बजे तक चुनाव चिन्हों के आवंटन पर रोक लगा दी थी.

सर्कुलर पर रोक का कारण

दरअसल, 11 जुलाई को हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को 6 जुलाई को जारी किए गए सर्कुलर पर रोक लगाई थी. इस सर्कुलर में आयोग ने कहा था कि जिन लोगों के नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में हैं, उन्हें मतदान करने या चुनाव लड़ने से न रोका जाए, भले ही उनके नाम अन्य मतदाता सूचियों (जैसे कि शहरी क्षेत्र) में भी हों.

हाईकोर्ट ने पाया कि यह सर्कुलर उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 के उपनियम 6 व 7 का उल्लंघन करता है. अधिनियम के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक मतदाता सूची (शहरी व ग्रामीण क्षेत्र) में हैं, वे मतदान करने या चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग के सर्कुलर पर रोक लगा दी थी.

भ्रम की स्थिति बरकरार

हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है. कई पंचायतों में शहरी और ग्रामीण दोनों मतदाता सूचियों में नाम वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं. हालांकि, वे पंचायत राज अधिनियम की धारा 9(6) और हाईकोर्ट के 11 जुलाई के आदेश के अनुसार चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं, जिससे चुनाव कराने या न कराने को लेकर भ्रम बना हुआ है. आयोग को सोमवार से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने थे, जिस पर आयोग ने अस्थाई रोक लगा दी थी.

https://liveskgnews.com/wp-content/uploads/2026/01/Video-Nivesh_UK.mp4
https://liveskgnews.com/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Video-2025-09-15-at-11.50.09-PM.mp4

हाल के पोस्ट

  • एकेश्वर विकासखंड के बंठोली में लगा जन-जन की सरकार शिविर
  • जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही 17 गैस एजेंसियों, 45 प्रतिष्ठानों; 05 पेट्रोल पम्प का औचक निरीक्षण; 19 गैस सिलेंडर जब्त; गैस की कालाबाजारी में 02 गिरफ्तार; 2 मुकदमें दर्ज
  • एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था पर सख़्ती, जनपद में 60 प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण
  • तहसील दिवस में प्राप्त सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर हो निस्तारण – सीडीओ गिरीश गुणवंत
  • रसोई गैस आपूर्ति को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन
  • इंडोर खेलों के फाइनल और पुरस्कार वितरण के साथ वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं संपन्न
  • डिजिटल क्राॅप सर्वे विभागीय कार्मिकों से करवाने का विरोध
  • चारधामों में तय दूरी तक मोबाइल पर रहेगा प्रतिबंध – द्विवेदी
  • बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामला : प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की तैयारी, PM आवास योजना के तहत लगेंगे कैंप
  • हेमवती नंदन बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग, 37वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि
liveskgnews

सेमन्या कण्वघाटी हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र – www.liveskgnews.com

Follow Us

  • Advertise with us
  • Contact Us
  • Donate
  • Ourteam
  • About Us
  • E-Paper
  • Video

© 2017 Maintained By liveskgnews.

No Result
View All Result
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स

© 2017 Maintained By liveskgnews.