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उत्तराखंड में 31 अगस्त तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू, मुख्य सचिव ने जारी किये आदेश, जाने नियम व शर्ते

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posted on : अगस्त 23, 2021 6:07 अपराह्न

देहरादून : कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने कई राहतों के साथ कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के तहत फिर बढ़ा दिया गया है। कोरोना मामले राज्य में तेजी से कम हो रहे हैं। इसको दखेते हुए सरकार ने काफी राहतें दे दी हैं। कोरोना कर्फ्यू 7 दिनों के लिए बढ़ाया गया है, जिसमें 24 अगस्त से 31 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें लिखा है कि कोरोना कर्फ्यू के मध्य कोविड-वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य भर में जारी रहेगा। साथ ही कोविड-19 संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को आरटी-पीसीआर जरूरी है।

सार्वजनिक वाहन का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अधीन जारी रहेगा। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन शासकीय वाहनों में वाहनों की क्षमता के 50 प्रतिशत की शर्त का अनुपालन करते हुए मात्र 4 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वैक्सीन की दोनों डोज लगे लोगों पर पाबंदी नहीं होगी।

  1. राज्य में COVID Curfew दिनांक 24.08.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 31.08.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
  2. इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लिखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID-19 संक्रमण की परिस्थितियों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
  3. COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।
  4. COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID Curfew अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT COVID Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
  5. शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।
  6. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत कोविड महामारी की रोकथाम हेतु Health Professionals की Workforce तैयार करने के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षण जैसे कि Emergency Medical Technician Basic, General Duty Assistant (GDA), GDA-Advanced (Critical Care), Home Health Aide, Medical Equipment Technology Assistant and Phlebotomist राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के अन्तर्गत सभी जनपदों में अवस्थित प्रशिक्षण संस्थाएं कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण हेतु खुले रहेंगे।
  7. राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय, विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि (पत्रांक सं० 491 / XXIV-B-5 / 2021-03 (01) / 2021 दिनांक 31.07.2021 एवं 492 / XXIV-B-5/2021-03 (01)/2021 दिनांक 31.07.2021) के अनुसार संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  8. राज्य के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य समस्त शैक्षिक संस्थान को खोलने के लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा मानक प्रचलन विधि कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोले जाने हेतु पृथक से जारी की जायेगी एवं उसका सम्बन्धित संस्थानों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  9. राज्य के समस्त प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी एवं गैर सरकारी) को 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति होगी।
  10. राज्य के समस्त कोचिंग संस्थानों जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।
  11. समस्त सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / सांस्कृतिक समारोह / other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें। परन्तु यदि उपरोक्त गतिविधियों हेतु सक्षम स्तर से पूर्व अनुमोदन प्राप्त हुआ है, तो ऐसी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी।
  12. राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र, टाईगर रिजर्व, चिडियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबन्धन एवं रख-रखाव हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल के साथ संचालन किया जायेगा।
  13. राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत (Weekend) में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
  14. COVID Vaccine की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त एवं उन Vaccinated व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा / रेलवे स्टेशन / बार्डर चेक पोस्ट पर Vaccination का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखण्ड में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जायेगी एवं उन सभी व्यक्तियों को RT PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report दिखाने में छूट प्रदान की जायेगी परन्तु उन व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW, GOI and राज्य सरकार की SOP एवं COVID Safety Protocol अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
  15. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
  16. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।
  17. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत / ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिवसों तक isolation में रहेगें उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते है। उपरोक्त Village quarantine facility संचालन पर (पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, बिस्तर आदि) आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance Commission से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) एव CMRF से village quarantine facility में होने वाले व्यय ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा।
  18. जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान State Disaster Response Fund के COVID-19 Management के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जायेगा।
  19. COVID curfew अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।
  20. COVID curfew अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों दुकानों कार्यालयों को राशर्त (Social Distancing and COVID Safety Protocols) कार्य करने की छूट प्रदान की जाती है।
  21. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) ययावत संचालित (24×7) रहेगी। जैसे; i. चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें।

पढ़े पूरी SOP और जानें नियम व शर्ते

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