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क्वारन्टाइन के नियमों का पालन करें – डीजीपी अनिल रतूड़ी

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posted on : जून 19, 2020 8:05 अपराह्न

देहरादून : पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड अनिल के रतूड़ी ने प्रदेश की जनता को सम्बोधित करते हुए लॉकडाउन में उत्तराखण्ड शासन, प्रशासन और पुलिस का सहयोग करने के लिए धन्यवाद किया।

 

 

उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम अनलॉक की स्थिति में आ गये हैं और यह समय हमारे व आप सभी के लिए बेहद संवेदनशील है इसलिए जहां एक ओर महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, जिस हेतु हमें बहुत सतर्कता, परहेज, सामूहिक समाज के रुप में करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर अनलॉक के दृष्टिगत जन जीवन को विशेषकर आर्थिक दृष्टिकोण से अपनी जगह लाना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन दोनों कार्यों को एक साथ करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अनलॉक में हम लोग इसके लिए बनाई गयी व्यवस्था का पालन करें। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है होम क्वारन्टाइन एवं संस्थागत क्वारन्टाइन के नियमों का पालन करें। यह सब आपकी और समाज की सहायता करने के लिए है। इसमें जनहित का सुख जुड़ा हुआ है। यह सब आपके सहयोग के बिना सम्भव नहीं है। आप सभी इससे भी अवगत है कि जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है हमें उसके विरुद्ध DISASTER MANAGEMENT ACT, महामारी अधिनियम एवं IPC के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। जो हम कर रहें है और आगे और सख्ती से करेंगे। साथ साथ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप समाज में घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर अपने कार्य या किसी महत्वपूर्ण विषय के लिए जाए तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप मास्क पहनें, 2 गज की दूरी रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें ताकि आप स्वंय भी इस महामारी के दृष्टिगत सुरक्षित और अन्य व्यक्ति भी सुरक्षित रह सके।

पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड अनिल के रतूड़ी ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा महामारी अधिनियम के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैरसरकारी/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/सार्वजनिक स्थल हेतु नियमावली बनाई गई है, जिसमें इसका पालन ना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही पुलिस करेगी। जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के आएंगे या थूकेंगे या 2 गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) नहीं रखेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। जिसमें प्रथम बार 100 रुपये का जुर्माना उसके पश्चात 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना साथ ही 6 माह तक के कारावास और 5000 रुपये तक का जुर्माना इसमें किया जा सकता है। हमें बहुत जिम्मेदारी से एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस महामारी से लड़ना है। आपका सहयोग महत्वपूर्ण है हम आप सबकी सुरक्षा चाहते है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कृपया इस कानून का पालन करे और शासन, प्रशासन के साथ सहयोग करें।

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