गैरसैण / चमोली । चमोली जिले के गैरसैण विकास खंड के भरारीसैण के सारकोट की सरकारी सस्ता गल्ला विके्रेता की दुकान में जांच के दौरान भारी अनियमितता पाये जाने पर बुधवार को डीएम चमोली ने सस्ता गल्ला विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उपभोक्ता को कम राशन वितरण करने पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने भराडीसैंण (सारकोट) की सस्ता गल्ला विके्रता की दुकान का आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देशों पर सस्ता गल्ला विके्रताओं की दुकानों से खाद्यान्न वितरण एवं स्टाॅक की रेग्यूलर जांच कराई जा रही है।
इसी कड़ी में गैरसैंण के नायब तहसीलदार एवं पूर्ति निरीक्षक ने जब भराडीसैंण (सारकोट) में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता सबल सिंह को आवंटित दुकान की जांच की तो पाया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राशन कार्ड धारक महेशी देवी को अप्रैल माह का 45 किलो चावल देने के बजाय केवल 15 किलो चावल ही दिया गया। उपभोक्ता महेशी देवी के राशन कार्ड में नो यूनिट दर्ज है। मानक के अनुसार प्रति यूनिट पांच किलो के हिसाब से उपभोक्ता महेशी देवी को अप्रैल माह का 45 किलो चावल दिया जाना चाहिए था।
खाद्यान्न वितरण में घोर अनियमितता को देखते हुए जिलाधिकारी ने सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता सबल सिंह को आवंटित भराडीसैंण (सारकोट) की दुकान का आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
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