पौड़ी : न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी डाॅ. शिव कुमार बरनवाल ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय में अनियमिता पाये जाने पर जनपद के एक विक्रेता पर पचास हजार तथा गुजरात स्थित कम्पनी पर पांच लाख अर्थदंड जुर्माना आरोपित किया है।
बताया गया कि संजय सिंह रावत पुत्र दिगम्बर सिंह रावत मै. रावत जनरल स्टोर, कंडोलिया बाजार, पौड़ी तथा रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लि. सर्वे नं.-217/2 विलेज मिथि रोहर, तालुका गांधीग्राम जिला भुज (कच्छ) गुजरात द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ न्यूट्रीला सोयाबीन रिफांइड आॅयल बेचेन पर 2 मार्च 2017 को वाद दर्ज किया गया। जिसमें अभिनिर्णायक अधिकारी के न्यायालय से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 व 51 के तहत अनियमितता पाये जाने पर क्रमशः 50 हजार तथा पांच लाख अर्थदंड बतौर जुर्माना आरोपित किया है।
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