मंगलवार, सितम्बर 16, 2025
  • Advertise with us
  • Contact Us
  • Donate
  • Ourteam
  • About Us
  • E-Paper
  • Video
liveskgnews
Advertisement
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स
No Result
View All Result
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स
No Result
View All Result
liveskgnews
16th सितम्बर 2025
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स

वाराणसी कोर्ट का ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला, हिंदुओ को मिला पूजा का अधिकार

शेयर करें !
posted on : जनवरी 31, 2024 9:02 अपराह्न

वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की एक और जीत हो गई है। वाराणसी की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। साथ ही अदालत ने प्रशासन को सात दिन के अंदर बैरीकेडिंग की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। व्यास तहखाना मस्जिद के नीचे स्थित है। इसी में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। एएसआई सर्वे में इसमें कई अहम हिंदू मंदिर होने के सबूत मिले हैं। ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला सामने आया है। हिंदू पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक, ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओ को पूजा का अधिकार मिल गया है। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि, जो जस्टिस केएम पांडे ने राम मंदिर का ताला खुलवाने का ऑर्डर दिया था। यह वैसा ही आदेश है। यह टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है।

बता दें कि एक दिन पहले वादी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चर्तुवेदी और दीपक सिंह ने कोर्ट में दलील पेश की। कहा कि उनकी तरफ से दिए गए आवेदन के एक भाग को अदालत ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। इसके तहत व्यासजी के तहखाने को जिलाधिकारी की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। इसी के साथ उन्होनें कहा कि हमारा दूसरा अनुरोध है कि जौ बैरिकेडिंग नंदीजी के सामने की गई है, उसे खोलने की अनुमति दी जाए।

वहीं व्यासी के तहखाने में साल 1993 के पहले जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने-जाने दिया जाए। इस पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने आपत्ति जताई है। उन्होनें कहा कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। वहां, पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है। तहखाना मस्जिद का हिस्सा है और वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। लिहाजा, वहां पूजा-पाठ कि अनुमति न दी जाए। हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है।

https://liveskgnews.com/wp-content/uploads/2025/08/Video-1-Naye-Sapne.mp4
https://liveskgnews.com/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Video-2025-09-15-at-11.50.09-PM.mp4

हाल के पोस्ट

  • विभागीय कार्यो में लापरवाही पर एई और जेई पर एफआईआर
  • आपदा प्रबंधन को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
  • जन्मदिवस पर प्राकृतिक आपदा के मोर्चे पर जूझते रहे मुख्यमंत्री धामी
  • मुख्यमंत्री के निर्देश, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे डीएम सविन बंसल
  • सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी विश्वकर्मा जयंती की बधाई
  • देहरादून में भारी बारिश का कहर : 13 की मौत, 16 लापता
  • सनातन संस्कृति विज्ञान और अध्यात्म का अद्वितीय संगम है – सीएम धामी
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तहसील स्तर पर जनता से किया वर्चुअल संवाद
  • नंदानगर के आपदा पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री
  • सांगठनिक मजबूती के लिए एकजुटता जरूरी = आराधना
liveskgnews

सेमन्या कण्वघाटी हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र – www.liveskgnews.com

Follow Us

  • Advertise with us
  • Contact Us
  • Donate
  • Ourteam
  • About Us
  • E-Paper
  • Video

© 2017 Maintained By liveskgnews.

No Result
View All Result
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स

© 2017 Maintained By liveskgnews.