उत्तरकाशी/ यूके (कीर्तिनिधी सजवाण): ईद – उल- जुहा (बकरीद) शांति पूर्ण सम्पन्न कराये जाने एंव कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए शांति एंव सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही उक्त अवधि में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ईद-उल-जुहा (बकरीद) एंव कोरोना महामारी के समय शांति-व्यवस्था भंग किये जाने की संभावना है.
उप जिला मजिस्ट्रेट देवेन्द्र सिंह नेगी ने दं. प्र. सं. की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1अगस्त शनिवार को भटवाड़ी क्षेत्रान्तर्गत प्रतिबन्धों के तहत निषेधाज्ञा लागू की है. उक्त अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, चाकू, भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेयास्त्र लेकर उक्त सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा, उक्त अवधि के दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु भारत सरकार की गाईडलाईनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जायेगा, प्रत्येक दशा में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए समुचित प्रयास किये जायेंगे.
किसी भी दशा में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, लापरवाही किये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी l अवधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करेंगे, भटवाड़ी परिधि क्षेत्रान्तर्गत पांच या पांच से अधिक व्यक्ति जुलूस के रूप में न तो एक साथ आ जा सकेंगे, न कोई सभा अथवा सार्वजनिक बैठक और न ही नारे आदि लगा सकेंगे. निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा – 188दं.प्र.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा.




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