उत्तरकाशी/यूके (कीर्तिनिधी सजवाण): आबकारी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की व्यवस्थापन नियमावली 2001, नियम 16 निहित प्रावधानों के अंतर्गत जनपद में स्थित समस्त विदेशी मदिरा की दुकानें गोदाम, सैनिक कैंटीन शनिवार 15 अगस्त को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर बिक्री हेतु पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी l
जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने जिला आबकारी अधिकारी एवं समस्त उपजिलाधिकारी, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र उत्तरकाशी, पुरोला, बड़कोट, डुण्डा को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत स्थित समस्त विदेशी मदिरा दुकानों, गोदामों, एफ0एल0-2/2बी/2ए,एफ0एल0-9/9ए स्वतन्त्रा दिवस के अवसर पर पूर्णतः बंद रखना सुनिश्चित करें l





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