रविवार, सितम्बर 7, 2025
  • Advertise with us
  • Contact Us
  • Donate
  • Ourteam
  • About Us
  • E-Paper
  • Video
liveskgnews
Advertisement
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स
No Result
View All Result
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स
No Result
View All Result
liveskgnews
7th सितम्बर 2025
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स

सुप्रीम कोर्ट में धामी सरकार की पैरवी लाई रंग, हाईकोर्ट के इस फैसले पर दिया स्टे, इनको मिली बड़ी राहत

शेयर करें !
posted on : मई 16, 2023 9:43 अपराह्न
देहरादून : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय उत्तराखंड के उस आदेश पर आंशिक स्टे दिया गया है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने उत्तराखंड गौण खनिज (रियायत) नियमावली 2001 में संशोधन संबंधित शासनादेश को खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने भूमिधरों को अपनी भूमि पर बाढ़ से जमा हुई गाद एवं अन्य गौण खनिज का केवल स्वयं के लिए उपयोग की अनुमति प्रदान की है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.09.2022 के आदेश द्वारा उस अधिसूचना दिनांक 28.10.2021 को रद्द कर दिया जिसमें उत्तराखंड गौण खनिज (रियायत) नियमावली 2001 के नियम 3 को उत्तराखंड गौण खनिज (रियायत) (संशोधन) नियमवाली 2021 द्वारा संशोधित किया गया था। भूमिघरों को उनकी अपनी भूमि से वर्षा के दौरान बाढ़ के बाद जमा हुई गाद/कचरा एवं अन्य गौण खनिजों को हटाने का लाभ देने हेतु नियमों में संशोधन किया गया था।
जनहित में राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। विशेष अनुमति याचिका दिनांक 16.05.2023 को सूचीबद्ध की गई थी। मामले के महत्व को देखते हुए, प्रभावी पैरवी के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुकुल रोहतगी सीनियर एडवोकेट की सेवाएं ली। मुकुल रोहतगी ने आज 16.05.2023 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश के समक्ष मामले की पैरवी की। न्यायालय ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पर आंशिक रोक भी लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने भूमिधरों को केवल स्वयं के उपयोग के लिए उक्त गतिविधियों को अपनी भूमि में करने की अनुमति दी है।
https://liveskgnews.com/wp-content/uploads/2025/08/Video-1-Naye-Sapne.mp4

हाल के पोस्ट

  • उत्तरकाशी: बड़कोट में युवक की पिटाई मामले में सामने आया SP का बयान, ये थी पकड़ने की वजह, इनको सौंपी जांच
  • जंगली जानवरों से त्रस्त चौबट्टाखाल क्षेत्र, जिला पंचायत सदस्य दीपिका ईष्टवाल ने वन मंत्री को लिखा पत्र
  • चमोली : बदरीनाथ हाइवे पर जयकंडी के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिरा ट्रक, चालक की मौत
  • चमोली : जिले के ज्योतिर्मठ ब्लॉक के पल्ला गांव के प्रभावितों के विस्थापन की मांग
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के ऐतिहासिक घण्टाघर के भव्य रूपांतरण एवं स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का किया लोकार्पण, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं शहर की सौंदर्यता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
  • वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की पुस्तक गौहन्ना डॉट कॉम का हुआ विमोचन
  • सीएम धामी के निर्देश पर MDDA की बड़ी कार्रवाई, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर चला बुलडोज़र
  • ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी से चमोली के देवाल विकासखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डालनवाला थाने में स्थापित 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरनों का किया लोकार्पण, आपदा प्रबंधन प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में उत्तराखण्ड पुलिस का एक और महत्वपूर्ण कदम
  • कुम्भ क्षेत्र के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 2924 बेड होंगे आरक्षित – सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार
liveskgnews

सेमन्या कण्वघाटी हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र – www.liveskgnews.com

Follow Us

  • Advertise with us
  • Contact Us
  • Donate
  • Ourteam
  • About Us
  • E-Paper
  • Video

© 2017 Maintained By liveskgnews.

No Result
View All Result
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स

© 2017 Maintained By liveskgnews.