देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद हेट स्पीच (Dharam sansad hate speech) मामले की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार से 22 अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. वहीं, इससे पहले राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है,.
इस मामले में कपिल सिब्बल (Kapil sibal) ने कहा था कि अलीगढ़ में धर्म संसद का कार्यक्रम होने वाला था. टॉप कोर्ट में जर्नलिस्ट कुर्बान अली और पटना हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अंजना प्रकाश ने अर्जी दाखिल की थी और मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ दिए गए नफरत वाले भाषण मामले में एसआईटी से जांच कराए जाने की मांग की है.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को केंद्र सरकार, उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा था. इस याचिका में गुहार लगाई गई है कि हरिद्वार और दिल्ली में हाल में हेट स्पीच के मामले में जांच की जाए. याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान कथित तौर पर हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई गई है.