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एटीएस कॉलोनी में बिल्डर पर सख्ती, गुंडा एक्ट में नोटिस – 7 दिन में जवाब नहीं तो जिला बदर

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posted on : अप्रैल 27, 2026 12:22 पूर्वाह्न

देहरादून। सहस्त्रधारा रोड स्थित एटीएस कालोनी में बिल्डर की गुंडागर्दी पर जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल द्वारा संज्ञान लेते हुए गुंडा एक्ट में नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के भीतर प्रति जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं। उत्तर न मिलने  पर बिल्डर के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

विवादित बिल्डर पुनीत अग्रवाल लंबे अरसे से एटीएस कॉलोनी के लोगों के साथ गुंडागर्दी करता आ रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि विवादित बिल्डर एक बेशकीमती जमीन पर कब्जा करना चाहता है जिसका कॉलोनीवासी विरोध करते रहे हैं तो अपनी ऊँची पहुँच का फायदा उठा कर कॉलोनी वासियों को भयभीत करता रहता है।  इससे परेशान होकर एटीएस कॉलोनी के लोगों ने शनिवार को 6 घंटे तक बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। 

विवादित बिल्डर पर दीपावली में नाबालिग बच्चों पर पिस्टल लहराने और लाइसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित करने पर डीएम ने शस्त्र लाईसेंस धारक पुनीत अग्रवाल की लापरवाही मानते हुए उनका शस्त्र जब्त करते हुए शस्त्र लाईसेंस निलम्बित कर दिया था। आरोपी बिल्डर पर डीआरडीओ वैज्ञानिक के साथ मारपीट और उत्पीड़न, नशे में धुत होकर एटीएस आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के साथ मारपीट, बच्चों से गाली गलौच करने जैसे कई मामले दर्ज हैं।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनमानस महिला, बुजुर्ग बच्चे, असहायों की सुरक्षा के मद्देनजर समय-समय पर कड़े एक्शन लिए हैं। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि कानून हाथ में लेकर ऐसा कृत्य करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिल्डर के विरूद्ध बीएनएस की धारा 115 (2), 351(2), 352, 74,126(2), 324(4), 447 में चार मुकदमें दर्ज हैं। पुनीत अग्रवाल आए दिन कोई न कोई विवाद किए जा रहा है। जनमानस की सुरक्षा के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए बिल्डर के खिलाफ गुंडा एक्ट में बुक करते हुए जिला बदर की तैयारी कर दी है।

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