गुरूवार, मई 15, 2025
  • Advertise with us
  • Contact Us
  • Donate
  • Ourteam
  • About Us
  • E-Paper
  • Video
liveskgnews
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • बिहार
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स
No Result
View All Result
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • बिहार
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स
No Result
View All Result
liveskgnews
15th मई 2025
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • बिहार
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स

वनों में आग लगाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी कठोर कार्रवाई, कृषि भूमि में पराली जलाने पर भी लगा प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

शेयर करें !
posted on : मई 6, 2024 11:05 अपराह्न
चमोली : वनों में आग लगाने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने इस संबंध में तत्काल प्रभाव से यह आदेश जारी कर दिया है। चमोली जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में जनसामान्य और उनके निकट वन क्षेत्रों में फैल रही भीषण वनाग्नि की घटनाओं से जन-धन के साथ वन्य जीवों एवं वन सम्पदा व पशुचारा की भारी क्षति हो रही है। प्रथम दृष्टया वन क्षेत्रों में वनाग्नि का एक मुख्य कारण कृषि भूमि में खेतों की सफाई से उत्पन्न मलवा, ढेर (ऑडा) तथा वन क्षेत्र के निकट असुरक्षित ढंग से कूड़े को जलाया जाना एवं विभिन्न मार्गाे पर धूम्रपान सामग्री, अन्य ज्वलनशील सामग्री का अनुचित निस्तारण, लापरवाही पूर्वक सड़क, वन क्षेत्र में फैके जाने से इस प्रकार की घटनायें घटित हो रही है। जिससे वनसम्पदा, वन्य जीव, पशुचारा और पर्यावरण को भारी क्षति हो रही है तथा जन जीवन को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है।
वनाग्नि की रोकथाम एवं वनों की सुरक्षा हेतु नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, वन में और उसके निकटतम क्षेत्रान्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा कूड़ा व अन्य अपशिष्ट पदार्थों एवं कृषि भूमि में पराली जलाना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट चमोली हिमांशु खुराना ने समस्त जनपद वासियों को इस आदेश/नोटिस के माध्यम से निर्देशित/सूचित किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति/संस्था/विभाग खुले में आगजनी करते हुए पाया जाता है अथवा किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं विभाग की लापरवाही एवं असुरक्षा के कारण कोई आगजनी होती है अथवा फैलती है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अंतर्गत धारा 51 से 60) के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार रहेगें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
 
https://liveskgnews.com/wp-content/uploads/2025/04/VIDEO-03-Years.mp4
https://liveskgnews.com/wp-content/uploads/2025/03/VID-20250313-WA0019.mp4

हाल के पोस्ट

  • बीकेटीसी अध्यक्ष ने किए बदरीनाथ धाम के दर्शन, मास्टर प्लान कार्यों का किया निरीक्षण
  • रुद्रनाथ की यात्रा को अनिवार्य रुप से करना होगा पंजीकरण
  • डीएम ने की बीएसएनएल की सेवा विस्तार कार्यों की समीक्षा
  • बिखरे परिवारों की उम्मीद बन रही महिला काउंसलिंग सेल
  • बीआर गवई बने देश के 52वें चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ
  • पीएम आवास सर्वे से छूटे माइग्रेटेड गांवों को सर्वे में शामिल करने की मांग
  • Uttarakhand : सावधान! ऑनलाइन शॉपिंग पर आंख बंद कर ना करें भरोसा, BIS की छापेमारी में बड़ा खुलासा
  • नाव चलाने वाले की बेटी अस्मिता ने रचा इतिहास, CBSE 10वीं में टॉप थ्री में स्थान, यूट्यूब से की पढाई
  • देहरादून में सीएम के नेतृत्व में आयोजित हुए तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा
  • होटल- ढाबों में शराब परोसने वालों पर पुलिस हुई सख्त
liveskgnews

सेमन्या कण्वघाटी हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र – www.liveskgnews.com

Follow Us

  • Advertise with us
  • Contact Us
  • Donate
  • Ourteam
  • About Us
  • E-Paper
  • Video

© 2017 Maintained By liveskgnews.

No Result
View All Result
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • बिहार
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स

© 2017 Maintained By liveskgnews.