posted on : अगस्त 20, 2022 8:08 अपराह्न
श्रीनगर : कोतवाली श्रीनगर में 25 मई 2022 को वादी ईश्वर प्रसाद पुत्र स्व. मुक्ति प्रसाद, निवासी ग्राम नकोट तल्ला, श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दून ट्रेकिंग एल एल पी फर्म देहरादून के जरनल मैनेजर कनिष्क खन्ना ने उनके साथ आइसर 30 सीटर बस खरीदने के नाम पर रूपये 19,78,500/- की धोखाधड़ी की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली श्रीनगर पर मु0अ0सं0- 39/2022, धारा- 420 भादवि0 बनाम कनिष्क खन्ना पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल यशवन्त सिंह चौहान द्वारा आमजमानस के साथ हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुये अभियोग का सफल निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चन्द्र सुयाल के निर्देशन, पुलिस उपाधीक्षक सर्किल श्रीनगर श्याम दत्त नौटियाल एवं क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन विभव सैनी के पर्यवेक्षण, प्रभारी निरीक्षक हरिओम राज चौहान नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी कर घटना के त्वरित अनावरण हेतु मुखबिरों को सक्रिय कर इलेक्ट्रोनिक सर्विलांस से सूचना संकलन के आधार पर अभियुक्त कनिष्क खन्ना को दिनांक 19 अगस्त 2022 को गुड़गांव हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा दिया गया है।
पंजीकृत अभियोग
- मु0अ0सं0 39/22 धारा 420 भादवि0 बनाम कनिष्क खन्ना
अभियुक्त का नाम पता
- कनिष्क खन्ना पुत्र चंद्रप्रकाश खन्ना, निवासी मन्नत विला भोटिया पड़ाव, कोतवाली हल्द्वानी जनपद नैनीताल, हाल निवासी M3M गोल्फ स्टेट सोसाइटी, सेक्टर 65 गुड़गांव, हरियाणा।
अन्य आपराधिक इतिहास
- मु0अ0स0 -511/2015 धारा 420, 467, 468, 471, 506 ipc थाना पटेलनगर देहरादून
- मु0अ0स0- 302/21 धारा 420/506 ipc थाना पटेलनगर देहरादून
- मु0अ0स0- 211/19 धारा 420 ipc थाना कनखल हरिद्वार
- मु0अ0स0- 166/15 धारा 420 ipc थाना हल्द्वानी
- मु0अ0स0- 221/15 धारा 420/506ipc थाना हल्द्वानी
पुलिस टीम
- प्रभारी निरीक्षक हरिओमराज चौहान
- वरिष्ठ उपनीरीक्षक संतोष पेथवाल
- आरक्षी माजिद खान
- आरक्षी हरीश- सीआईयू
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आरक्षी शम्भू प्रसाद


