पौड़ी : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार 12 दिसम्बर, 2020 को जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौडी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैन्सडौंन) में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय परिसर में बैंक अधिकारियों तथा पक्षकारों के साथ द्वित्तीय प्री-लोक अदालत बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने-अपने बैकों के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को अधिक से अधिक निस्तारित कराना सुनिश्चित करें एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस भी समय से इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से भिजवाने का कष्ट करें, ताकि सम्बन्धित ऋणी को पर्याप्त समय प्राप्त हो सके। बैंक अधिकारीगणों द्वारा उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने-अपने प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को निस्तारित कराने का आश्वासन दिया गया तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिभाग करने में अपनी रूचि दर्शित की गयी।
बैठक में सिविल जज(सी.डी.)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल इन्दु शर्मा कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनका मामला लम्बित है अथवा न्यायालय में पहुंचने वाला है, को जनपद न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौडी गढवाल के कार्यालय में या सम्बन्धित न्यायालय में स्वंय या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं।





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