posted on : अगस्त 28, 2022 8:48 अपराह्न
कोटद्वार। व्यापार मण्डल सभागार में सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जनपद से आये सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता बीके बहुगुणा व संचालन जनपद से आएं सुशील चन्द्र थपलियाल ने किया। पुनीरिक्षित वेतनमान के सम्बन्ध में चर्चा की गई कि माननीय उच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल 2017 को एकल पीठ द्वारा कर्मचारी हित में निर्णय दिया गया। सरकार ने पुनः माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में युगल पीठ में एक विशेष अपील को दायर किया, न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज करते हुए युगल पीठ ने 11 नवम्बर 2021 को कर्मचारी हित में पुनः निर्णय दिया । जिसमें 1 मई 1995 से 8 नवम्बर 2000 तक उक्त एरियर का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार करेगी वहीं 9 नवम्बर 2000 से 30 अगस्त 2010 तक का समस्त एरियर का भुगतान उत्तराखण्ड सरकार करेगी । इन निर्णयों के बाद सरकार ने पुनः सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अपील दायर की, जिसमें सरकार ने अपील में अवगत कराया कि कर्मचारियों को एरियर भुगतान हेतु धनराशि नहीं है। जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त हुआ।
पुनः याचिकाकर्ता रतन सिंह नेगी ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अपील के विरुद्ध याचिका दायर की । जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2022 को सरकार की विशेष अपील को खारिज करते हुये पुनः कर्मचारी हित में निर्णय सुनाया। बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर सरकार द्वारा एक माह के अन्दर उक्त एरियर का भुगतान नहीं किया गया तो सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को आन्दोलन के लिये बाध्य होना पड़ेगा। इस अवसर पर राजेन्द्र सिंह नेगी, गणेशी नेगी, मुन्नी गुसाईं, शकुन्तला बिष्ट, चन्द्रप्रभा, आरएस रावत, सम्पत सिंह नेगी, शशि भट्ट, बिमला ध्यानी, सुमित्रा बिष्ट, आशा भटनागर, प्रेमा नौटियाल, कंचनलता नेगी आदि लोग मौजूद रहे ।


