पौड़ी : जनपद पौड़ी के अन्तर्गत रेल लाईन परियोजना के एडिट टनल एवं भूमिगत रेलवे स्टेशन निर्माण के लिए ग्राम कोल्टा, तहसील श्रीनगर की अर्जन हेतु प्रस्तावित 0.912 है. नाप भूमि के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया जा रहा है।
अपर जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ. एस.के.बरनवाल ने बताया कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन जनपद पौड़ी के अन्तर्गत रेल लाईन परियोजना के एडिट टनल पोर्टल निर्माण हेतु ग्राम कोल्टा, तहसील श्रीनगर की 0.912 है0 नाप भूमि प्रस्तावित की गयी थी, जिसके समुचित स्थाई अर्जन हेतु सरकार द्वारा धारा-11 एवं धारा-19 की अधिसूचनायें जारी एवं प्रकाशित की गयी थी।
अपर जिलाधिकारी ने मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि. ऋषिकेश के पत्र 18 जून, 2020 के क्रम में बताया कि ग्राम कोल्टा की अर्जन हेतु प्रस्तावित 0.912 है0 निजी नाप भूमि में एडिट टनल एवं भूमिगत रेलवे स्टेशन निर्माण से पूर्व क्षेत्र का Geo Technical Survey कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश में आया कि क्षेत्र एडिट टनल व भूमिगत रेलवे स्टेशन निर्माण हेतु भूविज्ञान के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि तकनीकी दृष्टि से अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि निर्माण कार्यों के लिये अनुपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप अब उपरोक्त भूमि के अर्जन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस भूमि का अर्जन नहीं किया जा रहा है।





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