पौड़ी : न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी ईला गिरी ने इश्तखार अहमद निवासी जनपद बिजनौर के विरूद्व गाय व भैंस का दूध मिश्रित कर उसे विक्रय करने पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। उन्होंने संबंधित दूध विक्रेता को निर्देशित किया कि लगाया गया अर्थदंड को 15 दिवस के भीतर चैक, ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पौड़ी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठान स्वामी का गाय व भैंस के दूध को एक साथ मिलाने पर तथा उसका विक्रेय करने पर 18 अगस्त, 2021 को विभिन्न धाराओं में अभिर्णायक कार्यालय में वाद दायर किया गया था। विपक्षी के विरूद्व न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी गढ़वाल द्वारा नोटिस निर्गत किया गया, जिसमें विपक्षी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उल्लघंन करने के संबंध में अपना जबाबदावा/अभिकथन 14 जून, 2022 दाखिल किया गया। वाद कार्यवाही के न्यायिक प्रक्रिया के उपरांत संबंधित द्वारा उल्लघंन करने पर यायालय अभिर्णायक अधिकारी 50 हजार का अर्थदंड लगाया गया तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने के निर्देश दिये।