कोटद्वार । सरकार द्वारा मंगलवार को अटल आयुष्मान योजना का लाभ कर्मचारियों को भी दिये जाने का शाशनादेश जारी किया है । उत्तराखण्ड फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन गढ़वाल मंडल ने राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों एवं पेंशनर्स हेतु लंबे समय से लम्बित रही अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को लागू करने की मांग कर रही थी । शासनादेश जारी होने के बाद एसोसिएशन ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए आभार जताया।
एसोसिएशन के मंडलीय अध्यक्ष सीताराम पोखरियाल ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह योजना एसजीएचएस के नाम से अस्तित्व में आएगी। राज्य में कार्यरत समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स पर यह योजना लागू होगी। इस योजना में असीमित इलाज के खर्च की सुविधा उपलब्ध होगी। बिना रेफरल के सीधे उपचार प्राप्त होगा। लेवल 1 से 5 तक 250 रूपये प्रतिमाह लेवल 6 से 10 तक 450 प्रतिमाह लेवल 7 से 11 से 650 प्रतिमाह लेवल 12 के लिए 1000 रूपये प्रतिमाह अंशदान देना होगा। उन्होंने बताया कि अंशदान डीडीओ के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा होगा। पति पत्नी कार्यरत कार्मिकों में से उच्चतर वेतनमान में किसी एक का अंशदान लिया जाएगा। गैर सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार हेतु 75 प्रतिशत अग्रिम आहरण की सुविधा होगी। उपचार कैशलेस होगा, ओपीडी में भी एसजीएसएस दरों पर छूट मिलेगी । प्रदेश के बाहर भी सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज हो पाएगा, डीडीओ द्वारा गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे।



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