शुक्रवार, सितम्बर 19, 2025
  • Advertise with us
  • Contact Us
  • Donate
  • Ourteam
  • About Us
  • E-Paper
  • Video
liveskgnews
Advertisement
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स
No Result
View All Result
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स
No Result
View All Result
liveskgnews
19th सितम्बर 2025
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 : आम जनता को कम से कम समय में उपलब्ध कराई जाए जानकारी – सीडीओ डाॅ. जीएस खाती

शेयर करें !
posted on : मार्च 5, 2025 5:25 अपराह्न
  • सूचना अधिकार अधिनियम-2005 पर कार्यशाला आयोजित
  • सभी लोक सूचना अधिकारी अपने अधिकार को जानें तथा जन शिकायतों का करें शीघ्र निस्तारण
रुद्रप्रयाग : मुख्य विकास अधिकारी डाॅ. जीएस खाती की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के प्रति अधिकारियों और कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाना एवं पारदर्शिता के साथ सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित विषयों पर चर्चा करना था। यह कार्यशाला डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल के तत्वावधान में आयोजित की गई थी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डाॅ. जीएस खाती ने उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्राप्त आवेदनों का पारदर्शिता एवं समय-सीमा के अंतर्गत निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उपस्थित अधिकारी अधिनियम की बारीकियों को भली-भांति समझें, ताकि आवेदकों को कम समय में सही जानकारी उपलब्ध कराई जा सके एवं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने बताया कि यह अधिनियम प्रदेश में 12 अक्टूबर, 2005 को लागू किया गया, जिसमें कुल 31 सेक्शन एवं 13 नियम शामिल है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सहायक लोक सूचना अधिकारी को पांच दिन के भीतर संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी, और लोक सूचना अधिकारी को अधिकतम एक माह के भीतर सूचना प्रदान करना अनिवार्य है। उन्होंने अतिरिक्त शुल्क जमा करने, तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना प्रदान करने, व्यक्तिगत सूचनाओं से संबंधित प्रावधानों और 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक छह माह में अपने विभागीय सूचना रजिस्टर को अद्यतन करते रहें, साथ ही अपने अधिकारों को जानते हुए जन शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी अनीता पंवार, परियोजना निदेशक विमल कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह बिष्ट सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
https://liveskgnews.com/wp-content/uploads/2025/08/Video-1-Naye-Sapne.mp4
https://liveskgnews.com/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Video-2025-09-15-at-11.50.09-PM.mp4

हाल के पोस्ट

  • अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुल की जगह दो दिन में बना वैली ब्रिज, सीएम के निर्देशानुसार डीएम व एसएसपी ने मसूरी सड़क व वैली ब्रिज के सेफ्टी ऑडिट के उपरांत ही संचालित कराया देहरादून मसूरी आवागमन
  • नंदानगर आपदा : सड़क मार्ग बाधित होने से बढ़ी चुनौती, डीएम-एसपी ने पैदल चलकर संभाला रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा
  • थराली के आपदा प्रभावितों को कांग्रेस ने बांटी राहत सामग्री
  • लापता लोगों को सुरक्षित निकालना बनी चुनौती
  • ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित होगी प्रसिद्ध जागर गायिका पम्मी नवल
  • मुख्यमंत्री के निर्देश, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में डीएम बंसल ग्राउंड जीरो पर तत्पर
  • सीएम धामी ने अतिवृष्टि प्रभावित मसूरी रोड और किमाड़ी क्षेत्रों का किया निरीक्षण
  • तबाही का मंजर : नंदानगर में अतिवृष्टि से भारी नुकसान, दस जिंदगियां लापता
  • उत्तराखंड : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहर में भारी आक्रोश, हल्द्वानी में किया प्रदर्शन
  • नन्ही परी केस : सीएम धामी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के दिए निर्देश
liveskgnews

सेमन्या कण्वघाटी हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र – www.liveskgnews.com

Follow Us

  • Advertise with us
  • Contact Us
  • Donate
  • Ourteam
  • About Us
  • E-Paper
  • Video

© 2017 Maintained By liveskgnews.

No Result
View All Result
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स

© 2017 Maintained By liveskgnews.