posted on : जनवरी 11, 2023 8:57 अपराह्न
हरिद्वार : उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नाम ठगी प्रकरण में हाइकोर्ट के विद्वान अधिवक्ता पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। जमीन को वक्फ बोर्ड के कब्जे में जाने से बचाने के एवज में तीन लाख की ठगी का है आरोप। ज्वालापुर निवासी युवक की शिकायत पर कोतवाली ज्वालापुर में धारा 420, 468 व 471 IPC के तहत मुकदमा किया गया दर्ज। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड सीईओ आईजी मुख्तार मोहसीन ने कहा कि “वक्फ बोर्ड की किसी परिसम्पत्ति को लेकर अथवा वक्फ बोर्ड के नाम पर ठगी/धोखाधड़ी करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। अगर किसी को अन्य कोई शिकायत है तो सीधे मुझसे संपर्क कर सकता है”। जमालपुर कलां, कनखल निवासी जमशीद हसन की शिकायत पर आज 11 जनवरी 2023 को कोतवाली ज्वालापुर में नवाब अब्बासी पुत्र इन्तेजार अब्बासी निवासी ईदगाह रोड़ ज्वालापुर के खिलाफ शारदा नगर ज्वालापुर स्थित जमीन को वक्फ बोर्ड के कब्जे से बचाने का प्रलोभन देकर 03 लाख रुपए ठगने के सम्बन्ध में धारा 420, 467, 471 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
प्रकरण की जानकारी मिलने पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्तार मोहसिन (पुलिस महानिरीक्षक) द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए ऐसे किसी भी प्रकरण में पीड़ित होने पर सीधे उनसे शिकायत करने एवं ऐसे किसी भी प्रकरण में सख्त कार्रवाई करने हेतु कहा है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी वक्फ आईजी मुख्तार मोहसीन ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने या फिर बोर्ड के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के मामलों में तत्काल उन्हें शिकायत दर्ज करा सकते हैं।