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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, सिंबल आवंटन पर रोक, हाईकोर्ट पर टिकी नजरें

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posted on : जुलाई 13, 2025 11:29 अपराह्न

देहरादून : पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राज्य में असमंजस की स्थिति एक बार फिर गहरा गई है। रविवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए सोमवार दोपहर 2:00 बजे तक के लिए सिंबल आवंटन की प्रक्रिया स्थगित कर दी है। आयोग की यह कार्रवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होने वाली अहम सुनवाई के मद्देनज़र की गई है।

सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट ने उन उम्मीदवारों पर रोक लगा दी है जिनका नाम नगर निकाय और पंचायत दोनों वोटर लिस्ट में है। ऐसे में अब यह साफ नहीं है कि ऐसे दावेदार चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं। इस निर्णय से कई प्रत्याशियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।

प्रमुख बातें

  • सिंबल आवंटन प्रक्रिया 2:00 बजे तक स्थगित.
  • हाईकोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई.
  • निकाय व पंचायत दोनों में नाम होने पर चुनाव लड़ने पर रोक.
  • आयोग ने हाईकोर्ट में स्थिति स्पष्ट करने के लिए याचिका दाखिल की.

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस विषय में हाईकोर्ट में एक याचिका (एप्लीकेशन) दाखिल की है, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। आयोग का पक्ष है कि तकनीकी कारणों से कई बार मतदाता नाम दो सूचियों में दर्ज हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को चुनाव से वंचित करना अनुचित होगा।

सोमवार को हाईकोर्ट की सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। आयोग के अधिवक्ता अदालत के समक्ष आयोग का पक्ष रखेंगे और स्थिति को स्पष्ट करने का आग्रह करेंगे। तब तक सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

इस पूरे घटनाक्रम से चुनावी प्रक्रिया में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब सभी की नजरें सोमवार की सुनवाई पर टिकी हैं, जिससे तय होगा कि दोहरी वोटर लिस्ट वाले प्रत्याशियों का भविष्य क्या होगा।

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