पौड़ी : महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर को जिले में संचालित सभी मदिरा की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग ने संबंधित अधिकारियों को सभी मदिरा दुकानों, बार, गोदामों और अन्य आबकारी प्रतिष्ठानों में मदिरा एवं बीयर की बिक्री, परिवहन तथा उपभोग पूरी तरह बंद रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जनपद में संचालित विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान, उपदुकान, उपगोदाम, मदिरा एवं बीयर गोदाम, सैन्य कैंटीन एवं गोदाम, बार, बॉटलिंग प्लांट, विन्टनरी तथा डिपार्टमेंटल स्टोर आदि सभी आबकारी प्रतिष्ठान 02 अक्टूबर को बंद रहेंगे।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों और आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित सभी संबंधित आबकारी अनुज्ञापनों को निर्धारित तिथि पर बंद रखना सुनिश्चित करें। साथ ही बंदी के आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों और आबकारी निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को संबंधित आबकारी अनुज्ञापनों को निर्धारित तिथि पर बंद रखने और प्रतिबंध का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्यों महत्वपूर्ण है ड्राई डे?
महात्मा गांधी जयंती देशभर में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लागू किया जाता है। पौड़ी जिले में भी 2 अक्टूबर को आबकारी प्रतिष्ठानों की बंदी इसी व्यवस्था के तहत रहेगी।




