posted on : फ़रवरी 9, 2022 2:52 अपराह्न
पौड़ी : विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के सफल संपादन हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड, देहरादून के दिशा-निर्देशन पर जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया मतदान दिवस पर सभी मतदाताओं द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन मतदाताओें के पास पहचान पत्र नहीं है उन्हें किसी अन्य वैकल्पिक दस्तावेंजों में से एक प्रस्तुत कर मतदान करवाना सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनपद में ऐसे मतदाता जो फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उनके लिये वैकल्पिक दस्तावेजों में फोटोयुक्त अधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघर पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड तथा एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज से मतदान कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा इसके अतिरिक्त केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र व सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र तथा यूनिक डिसएबीलिटी आईडी(यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसी एक दस्तावेज का प्रयोग कर मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐपिक के संबंध में लेखन, वर्तनी की अशुद्धि हो तो उसे भी नजर अंदाज कर देना चाहिये। कहा कि प्रवासी भारतीय मतदाताओं को पहचान के लिये अपने मूल भारतीय पासपोर्ट का ही प्रयोग करना होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वोटर इनफार्मेशन स्लिप मतदाताओं को मतदान से 05 दिन पूर्व वितरित करना सुनिश्चित करें।


