पौड़ी : वर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार में हो रही निरन्तर वृद्धि की रोकथाम हेतु जन सुरक्षा की दृष्टि मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के आदेश के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने जनपद में जन सुरक्षा को दृष्टिगत आदेश जारी किया। आदेश को अक्षरस अनुपालन करने के निर्देश दिये। जनपद में रात्रि कर्फ्यू रात्री 9:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक लागू रहेगा तथा जनपद गढ़वाल में माह अप्रैल के प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू होगा। आदेश 18 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक प्रभावी रहेगें।
आदेशानुसार पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश,यथावत रहेगें। समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी (महाकुंभ मेला 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किये गय SOPs एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश कुंभ मेला क्षेत्र हरिद्वार में यथावत रहेगे। सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम ऑटो रिक्शा इत्यादि) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ संचालित होगें। समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होगें। समस्त जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। समस्त जनपदो में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णतः बन्द होगे। समस्त स्वीमिंग पूल, स्पा पूर्णतः बन्द रहेगे। Containment Zone एवं Micro containment Zone में उपरोक्त गतिविधिया पूर्णत वर्जित रहेंगी।
रात्रि कर्फ्यू जनपद में रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) रात्री 9:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक लागू रहेगा। जनपद गढ़वाल में माह अप्रैल के प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू होगा। उक्त प्रतिबन्धों के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों में छूट प्रदान की जायेगी। जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पालियों में कार्य होता है, उनके कर्मचारियों के आवगमन हेतु। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामनों की आवाजाही। मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु बसों ट्रेनो और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्री। शादी सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनो हेतु बेक्वेट हॉल/समुदायिक हॉल/धार्मिक स्थलों से आवाजाही हेतु व्यक्तियों/वाहनों को निर्धारित समय में प्रतिबंधों से छूट प्रदान की जायेगी। जिन संस्थानों में रात्री पाली में कार्य होता है उसके कार्मिक को कार्यस्थल तक आवागमन हेतु।
कमजोर व्यक्तियों का संरक्षण (Protection of vulnerable persons) 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता (Co-morbidities) वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी कार्य के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है। कोविड उपयुक्त व्यवहार (COVID Appropriate Behavior) उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों /पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थल पर अनिवार्य रूप से (COVID Appropriate Behavior) जैसे कि मास्क पहनना (Wearing Mask) तथा सामाजिक दूरी (Social Distancing) ) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किये गये SOPs एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश, कुंभ मेला क्षेत्र हरिद्वार में यथावत रहेगें।
जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बधित के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005.Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाने तथा उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। आदेश 18 अप्रैल, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक प्रभावी रहेंगे।




